Startups की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर सख्त हुआ Sebi, बनाए कड़े नियम
नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि अपने शेयरों की सूचीबद्धता की तैयारी में जुटीं घाटे वाली नए दौर की प्रौद्योगिकी कंपनियों को पेशकश दस्तावेज में निर्गम के आधार मूल्य तक पहुंचने से जुड़े प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का खुलासा करना चाहिए। बता दें कि 2021 में Paytm, Zomato जैसी Fintech कंपनियों और दूसरी प्रौद्योगिकी कंपनियों के IPO आए थे। शेयरों की इन पेशकश ने निवेशकों को खास रिटर्न नहीं दिया। लिस्टिंग के बाद से इन कंपनियों के शेयरों की हालत पतली है। इसलिए Sebi ने IPO के नियम सख्त किए हैं।
IPO से आवेदन के पहले यह करना होगा कंपनियों को
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परामर्श पत्र में कहा कि ऐसी कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की मंजूरी के लिए आवेदन करते समय नए शेयरों के निर्गम और पिछले 18 महीनों में अधिग्रहण किये गये शेयरों के आधार पर अपने मूल्यांकन से जुड़े खुलासे भी करने चाहिए।
पूंजी जुटाने के लिए लाती हैं IPO
सेबी का यह कदम पिछले कुछ महीनों में नई प्रौद्योगिकी कंपनियों की तरफ से वित्त जुटाने के लिए आईपीओ लाने के संदर्भ में उठाया गया है। इनमें से कई प्रौद्योगिकी कंपनियों के पास निर्गम लाने से पहले के तीन वर्षों में परिचालन लाभ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रहा था।
कंपनियां लाभ कमाने के बजाय कारोबार विस्तार पर जोर देती हैं
ऐसी कंपनियां अमूमन लंबे समय तक लाभ कमा पाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। इसकी वजह यह है कि ‘न नफा न नुकसान’ की स्थिति में पहुंचने के पहले भी ये कंपनियां शुरुआती वर्षों में लाभ कमाने के बजाय अपने कारोबार के विस्तार पर जोर देती हैं।
पांच मार्च तक इस बारे में टिप्पणियां और सुझाव भेजें
सेबी ने घाटे में चल रहीं कंपनियों के आईपीओ से संबंधित खुलासा प्रावधानों के लिए यह परामर्श जारी करते हुए कहा है कि पांच मार्च तक इस बारे में टिप्पणियां एवं सुझाव भेजे जा सकते हैं।