बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले ट्रांसजेंडर लोगों पर सनसनीखेज फैसला
बॉम्बे : —— मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले ट्रांसजेंडर लोगों पर सनसनीखेज आदेश जारी किए हैं। सनसनी ने फैसला किया कि ट्रांसजेंडर लोग महिला वर्ग से चुनाव में दौड़ सकते हैं। इससे उन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लाइन साफ हो गई जो चुनाव में भागना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में पंचायत चुनावों में, कुछ ट्रांसजेंडर लोग महिला वर्ग के तहत एक वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों द्वारा उनके नामांकन खारिज कर दिए गए थे। उन्होंने फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ट्रायल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वे किस श्रेणी में आते हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि वे महिला वर्ग के तहत प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
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